Ashwini Vaishnaw On Extra Luggage Fine: भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए अतिरिक्त सामान (एक्स्ट्रा लगेज) पर जुर्माना न लगाने का फैसला किया है। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात को स्पष्ट किया है कि रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को सुविधाजनक और तनावमुक्त यात्रा अनुभव प्रदान करना है। इस कदम से उन लाखों यात्रियों को लाभ होगा, जो ट्रेनों में अपने सामान की मात्रा को लेकर चिंतित रहते हैं।
दरअसल, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए सामान से संबंधित नियमों को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। यह नियम बिल्कुल हवाई जहाज से सफर करने वाले यात्रियों की तरह ही होंगे। नए नियमों के तहत, अगर आप निर्धारित सीमा से ज्यादा सामान ले जाते हैं और उसे पहले से बुक नहीं करते, तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा?
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे का फोकस मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों की सुविधा पर है। अतिरिक्त सामान पर जुर्माना हटाने का फैसला यात्रियों की परेशानियों को कम करने और रेल यात्रा को और अधिक किफायती बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने बताया कि रेलवे ने हाल के सालों में कई सुधार किए हैं। जिसमें सुरक्षा, बुनियादी ढांचे का विकास, और यात्री सुविधाओं में वृद्धि शामिल है। इस नई नीति के तहत, यात्रियों को अब सामान की निर्धारित सीमा से अधिक होने पर अतिरिक्त शुल्क या जुर्माने का डर नहीं रहेगा, बशर्ते सामान सुरक्षा मानकों और कोच की क्षमता के अनुरूप हो।
सामान नियमों में किए गए थे बदलाव
बता दें, भारतीय रेलवे ने हर कोच के लिए सामान की मुफ्त सीमा तय की है। इन सीमाओं के तहत यात्री अपने सामान को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ले जा सकते हैं। हालांकि, अगर सामान की मात्रा मुफ्त सीमा से अधिक है, तो उसे रेलवे के पार्सल कार्यालय में बुक करना होगा। लेकिन अगर आप बिना बुकिंग के मुफ्त सीमा से ज्यादा सामान ले जाते हैं तो आपको सामान्य सामान दर से छह गुना अधिक जुर्माना देना होगा। बता दें, यह नियम रेलवे ने इसलिए लागू किया है ताकि डिब्बों में भीड़भाड़ कम हो और किसी दूसरे यात्री को परेशानी ना हो।
1. एसी फर्स्ट क्लास (AC First Class): 70 किलोग्राम तक मुफ्त, अधिकतम 150किलोग्राम तक (अतिरिक्त शुल्क के साथ)।
2. एसी 2-टियर (AC 2-Tier): 50 किलोग्राम तक मुफ्त, अधिकतम 100 किलोग्राम तक (अतिरिक्त शुल्क के साथ)।
3. एसी 3-टियर और स्लीपर क्लास (AC 3-Tier/Sleeper Class): 40 किलोग्राम तक मुफ्त, अधिकतम 80 किलोग्राम तक (अतिरिक्त शुल्क के साथ)।
4. सेकेंड सिटिंग (Second Sitting/General Class): 35 किलोग्राम तक मुफ्त, अधिकतम 70 किलोग्राम तक (अतिरिक्त शुल्क के साथ)।
रेलवे ने ज्यादा सामान को जोखिम बताया
इस मामले में रेलवे अधिकारियों ने कहा कि ये नियम रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा दोनों के लिए जरूरी है। क्योंकि कई बार यात्री बहुत ज्यादा अपने साथ सामान ले जाते हैं, जिससे कोच में बैठने और चलने में दिक्कत पेश आती है। उन्होंने अतिरिक्त लगेज को सुरक्षा जोखिम करार दिया है।
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