भारतीय रेलवे को मिला NHRC का नोटिस, लगया गया ये गंभीर आरोप

भारतीय रेलवे को मिला NHRC का नोटिस, लगया गया ये गंभीर आरोप

Indian Railway News: भारतीय रेलवे को NHRC ने लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी एवं डॉक्टर अंबेडकर जनकल्याण समिति की शिकायत के आधार पर नोटिस भेजी है। इस नोटिस में हलाल मीट परोसने की शिकायत पर 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने रेलवे को सेक्शन 12 के तहत नोटिस जारी किया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि रेलवे अपने नॉन-वेज खाने में सिर्फ हलाल-प्रोसेस्ड मीट ही परोसता है।

शिकायतकर्ता का कहना है कि इससे हिंदू अनुसूचित जाति समुदाय, जो पारंपरिक रूप से मीट व्यापार से जुड़े हैं, उनकी आजीविका और बराबरी के अवसर प्रभावित होते हैं। हिंदू और सिख यात्रियों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नॉन-वेज के ऑप्शन नहीं मिलते हैं।

कई अधिकारों का हनन

इसके साथ ही ये भी कहा गया कि ये समानता, धर्म की स्वतंत्रता, खाने की पसंद, रोजगार के अधिकार और गरिमा के साथ जीवन जैसे अधिकारों का उल्लंघन है। ये नीति संविधान की धर्मनिरपेक्षता, अभेदभाव-रहित व्यवस्था और जीविका के अधिकार के सिद्धांतों के खिलाफ है।

NHRC ने 2 सप्ताह को दिया समय

इस शिकायत में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ओल्गा टेलिस (1985), इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन (2018), कर्नाटक बनाम अप्पा बालू इंगले (1995) और NHRC बनाम गुजरात राज्य (2009) का भी हवाला दिया गया। NHRC ने माना कि आरोप प्रथम दृष्टया मानवाधिकार उल्लंघन की ओर इशारा कर रहा है। NHRC के सदस्य प्रियांक कानूंगो की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले में संज्ञान लिया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को नोटिस भेजकर आरोपों की जांच कराने और 2 सप्ताह में एक्शन टेकन रिपोर्ट देने का आदेश जारी किया। 

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