AAP की डूबती नईया को मिला संजय का सहारा, जानें किन शर्तों पर मिली जमानत

AAP की डूबती नईया को मिला संजय का सहारा, जानें किन शर्तों पर मिली जमानत

Sanjay Singh Bail supreme Court: लोकसभा चुनाव से पहले AAP नेताओं की गिरफ्तारीसे एक के बाद एक झटके लग रहे थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद तो जैसे पार्टी के अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने AAP की डूबती नईया को संजय सिंह का सहारा दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी।

बता दें कि, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया गया है। उन्हें 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया गया था और लगभग 181 दिनों के बाद वह जेल से बाहर आएंगे। सिंह को ऐसे वक्त जमानत मिली है जब पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में बंद हैं।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से पूछा कि क्या उसे दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार AAP नेता संजय सिंह को लंबे समय तक हिरासत में रखने की जरूरत है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से इस संबंध में जवाब देने को कहा। इसके बाद EDने बताया कि जमानत पर कोई आपत्ति नहीं है, तब कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ये शर्तें

सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत देते हुए शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वह आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में मीडिया में कोई बयान नहीं देगी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया, "संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं। कोर्ट ने कहा, "हम रिकॉर्ड करते हैं कि रियायत उनके तर्क शुरू करने से पहले ही दी गई थी।" इस पर EDकी तरफ से पेश हुए एडिश्न सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि "मेरे पास बहस योग्य मामला है लेकिन हम रियायत दे सकते हैं।"

सुप्रीम कोर्ट ने EDकी याचिका पर कहा, ''एएसजी का कहना है कि EDको पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत ईसीआईआर के तहत कार्यवाही लंबित होने तक संजय सिंह की जमानत पर रिहाई पर कोई आपत्ति नहीं है।'' है?" इसके साथ ही कोर्ट ने कहा, ''हम मौजूदा अपील को स्वीकार करते हैं और सुनवाई के दौरान संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं।"

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