HRA RULES UPDATE 2023: HRA नियमों में हुए बड़े बदलाव, अब ये कर्मचारी नहीं कर पाएंगे क्लेम

HRA RULES UPDATE 2023: HRA नियमों में हुए बड़े बदलाव, अब ये कर्मचारी नहीं कर पाएंगे क्लेम

HRA RULES UPDATEवित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग ने एक ऑफिस मेमोरेंडम (OS) जारी किया है, जिसमें उसने केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा हाउस रेंट अलाउंस (HRA) क्लेम करने के नियमों को अपडेट किया है।

आपको बता दें कि,व्यय विभाग (Department of Expenditure)ने 30दिसंबर 2022के अपने कार्यालय ज्ञापन में कहा, “व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने के संबंध में समय-समय पर विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। इस तरह के निर्देश काफी पहले जारी किए गए थे। इसलिए, मौजूदा निर्देशों की समीक्षा की गई है और इस विषय पर पहले जारी किए गए सभी निर्देशों के अधिक्रमण में, एक समेकित मास्टर ओएम सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुपालन के लिए परिचालित किया जाता है।संशोधित और अद्यतन प्रावधानों में, हाउस रेंट अलाउंस के लिए शर्तें निर्धारित करते हुए, डीओई ओएम ने कहा कि एक सरकारी कर्मचारी HRAका हकदार नहीं होगा यदि-

1. वह किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को आवंटित सरकारी आवास साझा करता/करती है, या

2. वह अपने माता-पिता/पुत्र/पुत्री को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एक स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रम या अर्ध-सरकारी संगठन जैसे नगर पालिका, पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा आवंटित आवास में रहता/रहती है। आदि; या

3. उसके पति/पत्नी को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एक स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रम या अर्ध-सरकारी संगठन जैसे नगर पालिका, पोर्ट ट्रस्ट आदि द्वारा उसी स्टेशन पर आवास आवंटित किया गया है, चाहे वह उस आवास में रहता हो या वह / वह अपने द्वारा किराए पर लिए गए आवास में अलग रहती है।

हालांकि, OMने कहा कि सरकारी कर्मचारी के अलावा अन्य सरकारी कर्मचारी जो उसके स्वामित्व वाले घर में रह रहे हैं, वे एचआरए के लिए पात्र होंगे, भले ही वे अन्य सरकारी कर्मचारियों को आवंटित सरकारी आवास साझा करते हों, बशर्ते कि वे किराए का भुगतान करें या किराए के लिए योगदान करें। या गृह या संपत्ति कर लेकिन वास्तव में भुगतान या योगदान की गई राशि के संदर्भ के बिना।

ऐसे मामलों में जहां पति/पत्नी/माता-पिता/बच्चे, उनमें से दो या अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी या राज्य सरकारों के कर्मचारी, स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रम या अर्ध-सरकारी संगठन जैसे नगर पालिका, पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम आदि; कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को साझा आवास आवंटित किया गया है, एचआरए उनमें से केवल एक को ही मिलेगा।

पति और पत्नी द्वारा एचआरए का आहरण, जब वे दोनों सरकारी कर्मचारी हों और किराए पर/स्वामित्व वाले आवास में रह रहे हों - एचआरए दोनों के लिए उनकी पात्रता के अनुसार स्वीकार्य होगा, जैसा कि कार्यालय ज्ञापन में उल्लेख किया गया है।

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