कोर्ट के आदेश से मुस्लिम पक्ष को मिली राहत, नहीं गिराया जाएगा मंडी में मस्जिद का अवैध ढांचा

कोर्ट के आदेश से मुस्लिम पक्ष को मिली राहत, नहीं गिराया जाएगा मंडी में मस्जिद का अवैध ढांचा

Illegal Mosque Controversy, Mandi: हिमाचल प्रदेश के मंडी मस्जिद के अवैध निर्माण मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जहां प्रधान सचिव टीसीपी (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) ने अवैध मस्जिद के ढांचे को गिराने और पुरानी स्थिति में बहाल करने के आदेशों पर रोक लगा दी है। वहीं, इस मामले की अगली सुनवाई अब प्रधान सचिव टीसीपी के कोर्ट में 20 अक्तूबर को होगी। इसके लिए प्रधान सचिव ने नगर निगम को आफिस रिकार्ड के साथ अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।

इस आदेश के बाद अब मुस्लिम पक्ष को फिलहाल कुछ राहत मिल गई है। लेकिन, इस फैसले के आने के बाद शिकायतकर्ता पक्ष और अन्य हिंदू संगठन अब प्रदेश उच्च न्यायालय जाने की तेयारी में हैं।

मस्जिद को गिराने की मांग

आपको बता दें, हिंदू संगठनों ने 10 सिंतबर को नगर निगम के बाहर और 13 सिंतबर को शहर में प्रदर्शन किए थे। इस दौरान शहर के जेल रोड स्थित अवैध मस्जिद को गिराने की मांग उठाई गई थी। जिसके बाद निगम कोर्ट ने मस्जिद के ढांचे को अवैध और टीसीपी नियमों के विरुद्ध बताते हुए गिराने का आदेश दिया था। इसके बाद 20 सितंबर को नगर निगम ने मस्जिद के बिजली-पानी का कनेक्शन काट दिया था।

क्या कहता है मुस्लिम पक्ष?

मुस्लिम पक्ष ने प्रधान सचिव टीसीपी के समक्ष सुनवाई के दौरान मस्जिद के अवैध निर्माण की बात को नकारा। उन्होंने कहा कि 2013 में भारी बारिश के कारण मस्जिद का मुख्य और बड़ा हिस्सा गिर गया था। जिसे अगस्त 2023 को फिर से बनाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आयुक्त कोर्ट में उनका पक्ष सही तरह से नहीं सुना गया।

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