H-1B Rule: एक लाख डॉलर वीजा शुल्क नियम हुआ लागू, व्हाइट हाउस ने दिए स्पष्टीकरण

H-1B Rule: एक लाख डॉलर वीजा शुल्क नियम हुआ लागू, व्हाइट हाउस ने दिए स्पष्टीकरण

H-1B Rule: अमेरिका में आज, 21 सितंबर से एच-1बी वीजा के लिए नए आवेदकों से एक लाख डॉलर यानी कि लगभग 88 लाख रुपये शुल्क वसूला जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को व्हाइट हाउस में इस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। नए नियम आज से लागू हो रहे हैं। ट्रंप सरकार के इस फैसले से प्रवासियों के बीच काफी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है।

किन लोगों पर लागू होंगे ये नियम

वहीं, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने शनिवार को स्पष्ट कहा है कि हाल ही में घोषित एक लाख डॉलर का एच-1बी वीजा शुल्क केवल नए वीजा आवेदनों पर लागू होगा और यह वार्षिक शुल्क नहीं है। वहीं, अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) ने भी स्पष्ट किया कि नया नियम केवल नए आवेदकों पर ही लागू होगा। यह स्पष्टीकरण ट्रंप द्वारा वीजा फीस बढ़ाने के आदेश पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद आया है।

व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि ये कोई वार्षिक शुल्क नहीं है। यह एकमुश्त शुल्क है, जो केवल नए एच-1बी आवेदन पर लागू होगा। जिन लोगों के पास पहले से ही एच-1बी वीजा है और जो इस समय देश से बाहर हैं, उनसे तुरंत प्रवेश के लिए 100,000 डॉलर का शुल्क नहीं लिया जाएगा। एच-1बी वीजा धारक देश से बाहर जा सकते हैं और पुनः प्रवेश कर सकते हैं। कल यानी 20 सितंबर की घोषणा से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह केवल नए वीजा पर लागू होता है। नवीनीकरण पर नहीं और न ही वर्तमान वीजा धारकों पर। यह प्रावधान सबसे पहले आगामी एच-1बी लॉटरी चक्र से लागू होगा।

यूएससीआईएस ने दी ये जानकारी

यूएससीआईएस भी इस संबंध में एक्स पर पोस्ट कर नई जानकारी दी है। यूएससीआईएस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के नए एच-1बी वीजा नियम केवल नए, संभावित आवेदनों पर लागू होते हैं, जो अभी तक दर्ज नहीं किए गए हैं। 21 सितंबर, 2025 से पहले प्रस्तुत आवेदन इस नियम से प्रभावित नहीं होंगे। 

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