
Goa Night Club Fire: गोवा के नाइट क्लब में भीषण आग लगने के बाद गुरुग्राम पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस आयुक्त ने तुरंत शहर के सभी थाना प्रभारियों, डीसीपी, एसीपी और संबंधित अधिकारियों को सख्त आदेश जारी किए हैं। इस आदेश में कहा गया कि गुरुग्राम में संचालित सभी नाइट क्लब, बार और देर रात तक खुले रहने वाले रेस्टोरेंट-पब की जांच की जाए।
तुरंत होगी कानूनी कार्रवाई
पुलिस आयुक्त ने आदेश में साफ कहा गया है कि इन प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट, वैध लाइसेंस, क्षमता से अधिक भीड़ और अन्य सुरक्षा मानकों की पूरी तरह जांच होनी चाहिए। अगर कहीं भी लापरवाही देखी गई तो संबंधित क्लब या बार मालिक के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
थानों को दिए गए ये आदेश
इस आदेश में कहा गया कि सभी बार, पब, नाइट क्लब और देर रात पार्टी करने वाले रेस्टोरेंट की तुरंत चेकिंग शुरू करें। इमरजेंसी एग्जिट का होना अनिवार्य, उसे हमेशा खुला और इस्तेमाल के लिए रखा जाए। फायर एक्सटिंग्विशर, स्प्रिंकलर सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर आदि की जांच हो। लाइसेंस, फायर एनओसी, क्षमता प्रमाण-पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों की वैधता चेक करें। क्षमता से ज्यादा लोगों को प्रवेश देने पर तुरंत सीलिंग और जुर्माना देना होगा।
छापेमारी की गई शुरू
पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने कहा कि गोवा की दर्दनाक घटना से हमने सबक लेना चाहिए। गुरुग्राम में एक भी जान को खतरे में नहीं डाला जाएगा। हम जीरो टॉलरेंस नीति के साथ काम कर रहे हैं, जो भी सुरक्षा नियमों की अनदेखी करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। शहर के साइबर हब, सेक्टर-29, गोल्फ कोर्स रोड, एमजी रोड और अन्य प्रमुख इलाकों में स्थित दर्जनों बड़े-बड़े नाइट क्लब, लाउंज और नाइट क्लबों में आज से ही पुलिस और फायर विभाग की संयुक्त टीमों ने छापेमारी शुरू कर दी है।
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