तीन दिनों में 12 फ्लाइट्स को मिली धमकी, गृह मंत्रालय उठाने जा रही ये बड़ा कदम

तीन दिनों में 12 फ्लाइट्स को मिली धमकी, गृह मंत्रालय उठाने जा रही ये बड़ा कदम

Bomb Threat to Flights: पिछले तीन दिनों में 12 विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद लैंड किया गया। हालांकि, किसी भी विमान में कोई बम नहीं मिला लेकिन इसके कारण लोगों और सुरक्षाकर्मियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बीच लगातार हो रहे घटनाक्रम को लेकर गृह मंत्रालय ने सख्त फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार, लगातार मिल रहे धमकी के बाद गृह मंत्रालय ने MOCA और BCAS के साथ बैठक करके कई फैसले लिए हैं। फर्जी धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान करके जल्द ही उसपर कार्रवाई करने की योजना बनाई गई है। साथ ही उस व्यक्ति का नाम नो-फ्लाई लिस्ट में शामिल किया जाएगा। यानी जो भी व्यक्ति बम की अफवाह फैला रहा है, वो कभी भी हवाई जहाज से यात्रा नहीं कर पाएगा। गौरतलब है कि, बुधवार को दोयात्री विमान में बम होने की धमकी दी गई थी। जिसके बाद दोनों ही फ्लाइट्स को इमरजेंसी लैंडिग करवाया गया।

सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाएगी सरकार

लगातार मिल रही धमकियों के बाद गृह मंत्रालय सुरक्षा चक्र को और मजबूत बनाने पर विचार कर रहा है। जानकारी के अनुसार, एयर मार्सल की संख्या दोगुनी करने पर विचार किया जा रहा है। वहीं, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए NSG जवानों की तैनाती होगी। इसके अलावा एयरपोर्ट पर चेकिंग की प्रणाली को भी मजबूत किया जाएगा। दरअसल, ये फैसला बुधवार को गृह मंत्रलाय के द्वारा लिया गया। बुधवार को दो फ्लाइट्स में बम की धमकी मिली। इसमें अकासा एयर की फ्लाइट शामिल थी। दोनों ही यात्री विमान होने के कारण कोई भी जोखिल नहीं लिया गया। और सतर्कता बरतते हुए प्लेन को दिल्ली में ही लैंड करवा लिया गया। प्लने लैंड होते ही तमाम यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। फिर प्लेन की तलाशी ली गई। हालांकि, प्लेन से कोई भी बम बरामद नहीं हुआ।

ऐसे अपराध में क्या मिलती सजा?

लगातार मिल रही बम धमकियों के कारण ना सिर्फ लोगों को परेशानी हो रही है बल्कि एयरलाइन कंपनियों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ता है। पिछले 3 दिनों में 12 प्लेन के साथ ऐसी घटना ने पूरी एयरलइन कंपनियों को हिला दिया है। ऐसे में सुरक्षा एजंसी लगातार धमकी देने वाले का पता लगाने जुटी है। इस तरह अपवाह फैलाने के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, वहीं, 5 सालों तक दोषी व्यक्ति प्लेन में भी सवार नहीं हो पाएगा। प्रशासन ने ऐसे मामलों में पहले भी कई व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

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