Dhruv Rathee News: यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने साल 2018 में दर्ज मानहानि मामले में ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे की शिकायत से जुड़ा है। अदालत ने समन तामील कराने के प्रयास के दौरान राठी का गुरुग्राम स्थित घर बंद पाए जाने की रिपोर्ट मिलने के बाद यह आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।
अदालत ने तामीलकर्ता की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया। इससे पहले शिकायतकर्ता की याचिका पर अदालत ने राठी के गुरुग्राम स्थित पते पर नया समन जारी किया था। शिकायतकर्ता के वकील के मुताबिक, राठी को समन पहुंचाने के पहले के प्रयास कई वर्षों तक सफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि वह मुख्य रूप से विदेश में रहते हैं। अदालत ने अपने पहले के आदेश में उल्लेख किया था कि ध्रुव राठी को पहली बार जुलाई 2019 में समन भेजा गया था। साथ ही, शिकायतकर्ता विकास पांडे को समन तामील कराने में मदद के लिए तामीलकर्ता के साथ जाने की अनुमति भी दी गई थी।
2018 के वीडियो से जुड़ा है मानहानि मामला
यह मानहानि मामला मई 2018 में ध्रुव राठी द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए एक वीडियो से संबंधित है। शिकायतकर्ता विकास पांडे का आरोप है कि वीडियो में राठी ने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के आईटी सेल ने उन्हें रिश्वत देकर राठी को बदनाम करने की कोशिश की थी। राठी के सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किए गए इस वीडियो को उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल ने भी रीट्वीट किया था। इसके बाद विकास पांडे ने ध्रुव राठी और अरविंद केजरीवाल, दोनों के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही शुरू की।
31 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
यह मामला कई वर्षों से अदालत में लंबित है। समन तामील कराने के प्रयासों के बाद ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी होना इस मामले में नया घटनाक्रम है। अब अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को निर्धारित है। मामले में लगाए गए आरोप शिकायतकर्ता के दावे हैं; इन पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष को लेकर उपलब्ध जानकारी में कोई पुष्टि नहीं है।