Delhi-NCR Pollution : दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर तख्त सरकार, ग्रैप का नागरिक चार्टर लागू, इन कामों पर रहेगी पाबंदी

Delhi-NCR Pollution : दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर तख्त सरकार, ग्रैप का नागरिक चार्टर लागू,  इन कामों पर रहेगी पाबंदी

नई दिल्ली:  दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिएग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP)का पहला चरण मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024 को सुबह 8 बजे से लागू किया गया है। इस चरण के तहत, पर्यावरण संबंधी नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है।

इन कार्यों पर लगाई गई रोक

निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियां

निर्माणस्थलों पर धूल उड़ने से रोकने के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं, जिसमें जल छिड़काव और डस्ट कंट्रोल उपाय शामिल हैं।

औद्योगिक गतिविधियाँ

विशेषकर उन कारखानों पर जो प्रदूषण के बड़े स्रोत हैं, सख्त नियमन लागू किए गए हैं, जिसमें ईंट भट्टे, हॉट मिक्स प्लांट, और स्टोन क्रशर शामिल हैं।

वाहनों की संख्या

पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों के संचालन पर सख्त निगरानी रखी जा रही है, हालांकि पूर्ण प्रतिबंध GRAP के उच्च चरणों में देखा जाता है।

जनरेटर का उपयोग

औद्योगिक क्षेत्रों में जनरेटर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे वायु प्रदूषण कम हो सके।

अन्य प्रतिबंध

GRAP के तहत, विभिन्न चरणों में, अधिक गंभीर प्रदूषण स्तरों पर, और कड़े उपाय जैसे कि स्कूलों के बंद होने, कार्यालयों में काम करने के घंटों में कटौती, और ट्रकों की प्रविष्टि पर प्रतिबंध भी लग सकते हैं।

इन उपायों का उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है, विशेषकर उन गतिविधियों पर नियंत्रण करके जो प्रदूषण में अधिक योगदान देती हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे भी इन नियमों का पालन करें और व्यक्तिगत स्तर पर प्रदूषण को कम करने में सहयोग दें।साथ ही, संबंधित एजेंसी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से इन उपायों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। आयोग स्थिति की निगरानी करता रहेगा और वायु गुणवत्ता के आधार पर आगामी निर्णय लिए जाएंगे। अधिक जानकारी वेबसाइट (https//caqm.nic.in) पर पाएं।

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