ED ने SC में केजरीवाल की जमानत का किया विरोध, कहा- 'प्रचार करने का अधिकार मौलिक नहीं'

ED ने SC में केजरीवाल की जमानत का किया विरोध, कहा- 'प्रचार करने का अधिकार मौलिक नहीं'

ED Opposes Arvind Kejriwal Interim Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कड़ा रुख अपनाया है। EDने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है। EDने अपने हलफनामे में कहा कि चुनाव प्रचार का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है, न संवैधानिक अधिकार और न ही कानूनी अधिकार। किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले ही वह चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार ही क्यों न हो।

कोर्ट के सामने EDने रखी ये दलील

EDने कहा कि यह एक मिसाल कायम करेगा जिससे सभी बेईमान राजनेताओं को चुनाव की आड़ में अपराध करने और जांच से बचने का मौका मिलेगा। राजनेताओं ने न्यायिक हिरासत में चुनाव लड़ा है और कुछ ने जीत भी हासिल की है, लेकिन उन्हें इस आधार पर कभी भी अंतरिम जमानत नहीं दी गई है।

EDने कोर्ट में रखा ये तर्क

EDने अपने हलफनामे में कहा कि पिछले 5 सालों में देशभर में कुल 123 चुनाव हुए हैं। अगर चुनाव प्रचार के आधार पर नेताओं को जमानत दी जाएगी तो न तो किसी नेता को गिरफ्तार किया जाएगा और न ही उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, क्योंकि देश में हमेशा कोई न कोई चुनाव होता रहता है।

शुक्रवार को कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला

आपको बता दें कि कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट 10 मई को अपना आदेश सुनाएगा। गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ का नेतृत्व करने वाले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा, “हम शुक्रवार को अंतरिम आदेश (अंतरिम जमानत पर) पारित करेंगे। उस दिन गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले की भी सुनवाई होगी।

केजरीवाल को 21मार्च को किया गया था गिरफ्तार

जस्टिस खन्ना बुधवार को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के साथ एक अलग बेंच में बैठे थे। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू द्वारा केजरीवाल की याचिका सूचीबद्ध करने के मामले के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने यह टिप्पणी की। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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