
MS Dhoni Get Notice From Jharkhand HC: झारखंड हाई कोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस जारी किया है। धोखाधड़ी के मामले में हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की पीठ ने धोनी को तलब किया है। धोनी को मंगलवार 12 नवंबर को ये नोटिस मिला है। जिसमें उन्हें धोखाधड़ी के मामले में अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है।
बता दें, धोनी ने प्रार्थी मिहिर के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने इस मामले में मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या विश्वास को आरोपी बताया हैं।
क्या है पूरा मामला?
बता दें, विश्वस्तर पर क्रिकेट अकादमी खोलने को लेकर महेंद्र सिंह धोनी और मिहिर दिवाकर के बीच एक समझौता हुआ था। जिसके बाद साल 2017 में मिहिर दिवाकर ने धोनी के साथ उसी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन दिवाकर ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया था।
इस समझौते के तहत आरका स्पोर्ट्स को फ्रेंचाइजी की फीस और लाभ का भी हिस्सा देना था। जिसके बाद शर्तों का पालन नहीं करने के आरोप में धौनी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद 20 मार्च को न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार पांडेय की कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था।
इसके बाद कोर्ट ने मिहिर और उनकी पत्नी सौम्या के साथ उनकी कंपनी आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को समन जारी किया। इस समन में उन्हें कोर्ट में उपस्थिति होने का निर्देश दिए गए थे। वहीं, मिहिर ने सिविल कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।
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