
Chandigarh Article 240 Controversy: चंडीगढ़ में आर्टिकल 240 लागू करने को लेकर संसद में विधेयक पेश करने की तैयारी चल रही है। इसी बीच अब गृह मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी किया है। मंत्रालय ने स्पष्ट कहा कि केंद्र केवल चंडीगढ़ के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर विचार कर रहा है। ये प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है और इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।
गृह मंत्रालय ने रखी अपनी बात
गृह मंत्रालय ने ये भी साफ किया कि इस प्रस्ताव से चंडीगढ़ की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा और न ही पंजाब या हरियाणा के पारंपरिक संबंधों पर कोई असर पड़ेगा। मंत्रालय ने कहा कि चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों के साथ चर्चा के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। साथ ही ये भी बताया कि आने वाले शीतकालीन सत्र में इस विषय पर कोई बिल लाने की सरकार की मंशा नहीं है।
राजनीतिक दलों ने जताई आशंका
बता दें कि ये विवाद तब बढ़ा जब संसद की बुलेटिन में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2025 का जिक्र सामने आया। इस बिल में चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 में शामिल करने का प्रस्ताव था, जिससे राष्ट्रपति को चंडीगढ़ के लिए सीधे नियम बनाने का अधिकार मिल जाता। कई राजनीतिक दलों ने आशंका जताई कि इससे चंडीगढ़ का प्रशासन पंजाब के हाथों से निकलकर एक स्वतंत्र प्रशासक के हाथों में चला जाएगा।
भगवंत मान ने किया विरोध
वहीं, इस प्रस्ताव को लेकर, इस प्रस्ताव पर पंजाब में कड़ा विरोध देखने को मिला। सीएम भगवंत मान ने इसे पंजाब के साथ अन्याय बताया और कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का अभिन्न हिस्सा है। कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने चेतावनी दी कि चंडीगढ़ को छीनने के गंभीर नतीजे होंगे।
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