New Income Tax Bill 2025: नए इनकम टैक्स बिल में क्या है खास, आम आदमी को कैसे मिलेगी राहत?

New Income Tax Bill 2025: नए इनकम टैक्स बिल में क्या है खास, आम आदमी को कैसे मिलेगी राहत?

New Income Tax Bill 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार, 13फरवरी2025को लोकसभा में न्यू इनकम टैक्स बिल 2025पेश कर सकती हैं। इससे पहले सरकार ने बुधवार को इस विधेयक का ड्राफ्ट जारी किया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य आयकर कानून को सरल बनाना है। इसके लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब 'फाइनेंशियल इयर' या 'असेसमेंट इयर' के बजाय 'टैक्स इयर' शब्द का इस्तेमाल होगा।

टोटल इनकम में शामिल नहीं होगी ये आय

नए विधेयक के तहत यह भी स्पष्ट किया गया है कि कौन सी आय आयकर कैलकुलेशन के दौरान टोटल इनकम में शामिल नहीं की जाएगी। इसके लिए नए नियम बनाए गए हैं।सरकार का उद्देश्य इस विधेयक के माध्यम से आयकर प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सरल और प्रभावी बनाना है।

विधेयक के चैप्टर-3में यह बताया गया है कि कौन-कौन सी आय को टोटल इनकम में नहीं माना जाएगा। इसमें प्रमुख बिंदु हैं:

-विधेयक की अनुसूची-2, 3, 4, 5, 6और 7में दिए गए क्लॉज के अंतर्गत आने वाली आय को टैक्स कैलकुलेशन में टोटल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। इनमें खेती से आय, बीमा का भुगतान और पीएफ से आय शामिल हैं।

-अगर इन अनुसूचियों की शर्तें किसी टैक्स इयर में पूरी नहीं होतीं, तो उस पर टैक्स का कैलकुलेशन उस साल के टैक्स नियमों के अनुसार किया जाएगा।

-केंद्रीय सरकार इस विधेयक की अनुसूचियों के लिए नए नोटिफिकेशन और नियम जारी कर सकती है।

-राजनीतिक दलों और इलेक्टोरल ट्रस्ट्स की आय को टोटल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। राजनीतिक दलों की आय के लिए विधेयक की अनुसूची-8के नियम लागू होंगे।

-अनुसूची-8में यह भी बताया गया है कि राजनीतिक दलों को अपनी संपत्ति से संबंधित आय और कैपिटल गेन का हिसाब रखना होगा। यदि वे 20,000रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड लेते हैं, तो इसका रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा। 2,000रुपए से अधिक का डोनेशन लेने पर भी रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा।

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