
ITR Deadline: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक है, अब आपके पास 2 दिन बचे हैं। हर साल की तरह इस साल भी रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने अभी तक टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो अगले दो दिनों के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न जरूर दाखिल कर दें, नहीं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है।
बता दें कि,सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप पुराने सिस्टम में अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। जो लोग समय सीमा चूक जाएंगे उन्हें अपना आईटीआर नए सिस्टम में ही दाखिल करना होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि आपको किसी भी तरह की टैक्स छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा आयकर विभाग जुर्माना और विलंब शुल्क भी लगाएगा।
डेडलाइन मिस होने पर लगेगा 10हजार का जुर्माना
अगर आप 31 जुलाई की डेडलाइन मिस कर जाते हैं तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की धारा 234F के तहत लेट फीस चुकानी होगी, तभी आप अपना आईटीआर फाइल कर पाएंगे। अगर आप अपना आईटीआर 31 दिसंबर से पहले फाइल करते हैं तो 5,000 रुपये की लेट फीस लगेगी, वहीं अगर आप इसके बाद फाइल करते हैं तो आपको 10,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी। यहां ध्यान दें कि अगर आपकी कमाई 5 लाख रुपये से कम है तो अधिकतम जुर्माना 1,000 रुपये ही होगा।
देरी पर लगेगा 1% ब्याज
अगर आप समय सीमा के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो रिटर्न फाइल करने तक आपको जो टैक्स चुकाना होगा उस पर हर महीने 1 फीसदी की दर से ब्याज भी लगेगा। इनकम टैक्स की धारा 234ए के तहत अगर किसी महीने में एक दिन भी जोड़ा जाता है तो पूरा महीना गिना जाएगा।
नुकसान का कोई एडजस्टमेंट नहीं
जो करदाता समय सीमा चूक जाते हैं, उन्हें अपने व्यवसाय के नुकसान या किसी अन्य पूंजीगत लाभ पर उपलब्ध एडजस्टमेंट नहीं मिलता है। हालांकि, अगर आपको शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी में नुकसान हुआ है तो आप इसे अगले 8 साल तक आगे बढ़ाकर नुकसान को समायोजित कर सकते हैं, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद यह सुविधा भी खत्म हो जाती है।
रिफंड का ब्याज भी कर लिया जाएगा जब्त
यदि आपको किसी भी प्रकार का रिफंड किया जाता है तो समय सीमा के बाद रिटर्न दाखिल करने पर इस रिटर्न पर प्राप्त ब्याज भी जब्त कर लिया जाएगा। जो लोग समय सीमा के भीतर रिटर्न दाखिल करते हैं उन्हें उनके रिफंड पर ब्याज भी मिलता है।
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