
Baba Ramdev: गुरु बाबा रामदेव को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को अदालत के अंतरिम आदेश के कथित उल्लंघन के लिए 50 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया है। मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में उच्च न्यायालय ने अगस्त 2023 में एक अंतरिम आदेश में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को उसके कपूर उत्पाद बेचने से रोक दिया था।
बता दें कि रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और बाबा रामदेव की पंतजलि आयुर्वेद कंपनी की दवा कोरोनिल को COVID-19 का शर्तिया इलाज होने का दावा करने पर आपत्ति जताई थी। उस समय बाबा रामदेव ने कहा था कि कोरोनिक सिर्फ इम्युनिटी बूस्टर नहीं, बल्कि कोविड-19 ठीक करने की दवा है। दिल्ली हाईकोर्ट में बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ साल 2021 में यह याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर जस्टिस अनूप जयराम भंबानी की सिंगल बेंच ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद 21 मई को सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार को अपना निर्णय सुनाया।
कंपनी को दिए गए ये निर्देश
अब कंपनी ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि उसने 5,606फ्रेंचाइजी स्टोर्स से कहा है कि वे इन उत्पादों को वापस भेज दें. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद से पूछा कि क्या उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने सारे भ्रमित करने वाले विज्ञापन हटा लिए हैं?
Leave a comment