
Bihar News: मोकामा के नौरंगा इलाके में हुई फायरिंग के मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका को गुरुवार को अदालत ने खारिज कर दिया। यह फैसला एमपी/एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सह एसीजेएम वन अमित वैभव की अदालत ने सुनाया।
बता दें कि,अनंत सिंह के अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह ने 30जनवरी को अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर की थी। अदालत ने केस डायरी की मांग की और सुनवाई की तारीख 5फरवरी तय की। 5फरवरी को सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था, और आज अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
फायरिंग की घटना
मोकामा के पंचमहल थाना क्षेत्र के नौरंगा जलालपुर इलाके में 22जनवरी को फायरिंग की घटना हुई थी। इस मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह को नामजद आरोपित किया गया है। अनंत सिंह पर आरोप है कि उन्होंने सोनू-मोनू गैंग के साथ मिलकर गोलीबारी की। इस घटना में करीब 70से 80राउंड गोलियां चली थीं, और अनंत सिंह बाल-बाल बच गए थे। एक समर्थक को गोली लगने की सूचना भी मिली थी।
पुलिस द्वारा दर्जकी गई FIR
पुलिस ने इस मामले में अनंत सिंह और सोनू-मोनू गैंग के खिलाफ तीन FIR दर्ज की थीं। घटना स्थल से थाने की दूरी बहुत कम थी - नौरंगा गांव के थाने से महज 500मीटर, और डुमरा पंचायत के हेमजा गांव से एक किलोमीटर की दूरी पर थी। 23जनवरी को मोकामा प्रखंड के पंचमहला थाने में कुल चार FIR दर्ज कराई गईं, जिसमें पूर्व विधायक और उनके समर्थकों पर पुलिस के काम में रुकावट डालने का आरोप भी था।
अनंत सिंह का आत्मसमर्पण
पूर्व विधायक अनंत सिंह ने 24जनवरी को बाढ़ न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वे उसी दिन से जेल में हैं।
यह मामला अभी भी चल रहा है और इसके बारे में आगे की सुनवाई होनी है।
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