
नई दिल्ली: इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले है। जिसको लेकर राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) अभियान के तहत बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) द्वारा मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में कुछ सामान्य दस्तावेज जैसेआधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और मनरेगा कार्डको पहचान पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इसके बजाय, चुनाव आयोग ने 11 प्रकार के दस्तावेजों को मतदाता सत्यापन के लिए मान्य किया है। चलिए जानते है कौन दस्तावेज मांग रहे बूथ लेवल ऑफिसर
आपको बता दें कि 1 जनवरी 1987 से पहले जन्मे व्यक्तियों के लिए जन्म तिथि या जन्म स्थान से संबंधित मान्य दस्तावेज देना अनिवार्य है ताकि उनकी नागरिकता और मतदान की पात्रता साबित हो सके। यदि आपके पास इनमें से कोई दस्तावेज नहीं है, तो अन्य वैध पहचान पत्र भी स्वीकार किए जा सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) का होगा। यह अभियान 1 जुलाई 2025 से शुरू हो चुका है, और 25 जुलाई 2025 तक सत्यापन न कराने पर मतदाता सूची से नाम हटाया जा सकता है। आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं या 1950 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। BLO की पहचान सुनिश्चित करें, क्योंकि वे अधिकृत पहचान पत्र के साथ आएंगे।
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