हवाई यात्रियों की हुई बल्ले-बल्ले, DGCA ने बदले ये नियम; ऐसा करने पर अब नहीं देना होगा एक्सट्रा चार्ज

हवाई यात्रियों की हुई बल्ले-बल्ले, DGCA ने बदले ये नियम; ऐसा करने पर अब  नहीं देना होगा एक्सट्रा चार्ज

DGCA Guildelines For Tickets Cancellation:विमान से सफर करने वाले यात्रियों को डीजीसीए ने बड़ी राहत दी है। डीजीसीए के द्वारा जारी नए नियम के मुताबिक, अगर आपने टिकट बुक की और उसे 48 घंटे के अंदर कैंसिल कर दिया, तो आपको कोई एक्सट्रा पैसा नहीं देना होगा। यह नियम नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा जारी ताजा मसौदा के तहत लागू किया जा रहा है।

डीजीसीए ने यह नियम यात्रियों की शिकायत और टिकट रिफंड में होने वाली दिक्कतों को देखते हुए उठाया है। नए नियम के अनुसार अगर टिकट सीधे एयरलाइन से बुक किया गया है, तो बुकिंग के 48 घंटे के भीतर कैंसिल करने पर कोई एक्सट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। अगर नाम में बदलाव करवाना है, तो 24 घंटे के भीतर कर सकते है, जिसके लिए कोई चार्ज देना नहीं होगा। यह सुविधा ऑनलाइन बुकिंग पर लागू होती है।

एजेंट या पोर्टल से बुक करने पर क्या नियम

वहीं, अगर टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन बुक किया गया है, तो रिफंड कराने का जिम्मा एयरलाइन का होगा। डीजीसीए ने एयरलाइंस को कहा है कि वे सभी रिफंड 14 दिन के भीतर करें। इसका मतलब यह है कि अब यात्रियों को रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना नहीं होगा। ये प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी।

मेडिकल इमरजेंसी होने पर रिफंड प्रक्रिया 

डीजीसीए के नए नियमों में यह भी बताया गया है कि अगर कोई यात्री स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण टिकट कैंसिल करता है, तो उसे रिफंड के लिए जूझना नहीं पड़ेगा। बता दें कि डीजीसीए ने ये बदलाव एयरलाइन टिकट रिफंड से जुड़ी शिकायत मिलने और इंडिगो विवाद के दौरान हुई दिक्कतों के बाद किया है। नए नियम से न केवल कैंसिलेशन आसान हुआ बल्कि नाम में गलती सुधारने का मौका फ्री मिलेगा। यात्रियों को अब रिफंड के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 

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