प्रिंस तुली और युक्ता मुखी के बीच तलाक, शिकायत खारिज

  प्रिंस तुली और युक्ता मुखी के बीच तलाक, शिकायत खारिज

मुंबई : मॉडल से एक्ट्रेस बनी युक्ता मुखी और उसके पति प्रिंस तुली के बीच परस्पर सहमति से तलाक के बाद बंबई हाई कोर्ट ने अपने ससुराल के रिश्तेदारों के खिलाफ पूर्व मिस वल्र्ड मुखी की आपराधिक शिकायत बुधवार को खारिज कर दी।

तुली के वकील फिल्जी फ्रेड्रिक ने बताया कि बांद्रा की पारिवारिक अदालत ने परस्पर सहमति से युक्ता और तुली को तलाक दे दिया। तुली ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर अपने और अपने मां-बाप के खिलाफ युक्ता की ओर से दायर वह आपराधिक शिकायत खारिज करने का आग्रह किया था जिसमें घरेलू हिंसा अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत परेशान करने और क्रुरता का आरोप लगाया गया था।

दोनों के वकीलों ने हाई कोर्ट को बताया कि युक्ता और तुली ने परस्पर सहमति से तलाक ले लिया है और वे आपराधिक शिकायत खारिज करवाना चाहते हैं।

उन्होंने बताया कि युक्ता और तुली कुछ शतों पर सहमत हुए हैं। मुखी ने सहमति जताई कि वह अपने पति से कोई मुआवजा नहीं मांगेगी जबकि तुली ने सहमति जताई कि वह अपने बच्चे का संरक्षण नहीं मांगेगा।

इसके बाद न्यायमूर्ति वीएम कनाडे और न्यायमूर्ति पीडी कोडे की खंडपीठ ने आपराधिक शिकायत निरस्त कर दी।

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