देश भर में लागू हुआ खाद्य सुरक्षा कानून

देश भर में लागू हुआ खाद्य सुरक्षा कानून

नई दिल्ली : केरल और तमिलनाडु के मानने के साथ ही खाद्य सुरक्षा कानून नवंबर महीने से पूरे देश में लागू हो गया है। अब देश की तीन चौथाई आबादी को सस्ती दर पर हर महीने एक निश्चित मात्रा में अनाज मिला करेगा। यह जानकारी उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बीते गुरुवार को साझा की।

गौरतलब है कि देश के अधिकांश राज्यों ने इससे पहले इस कानून को अपना लिया था सिर्फ केरल और तमिलनाडु ही बचे थे, लेकिन इन दोनों राज्यों ने इस अहम कानून को इस महीने की शुरुआत में ही अपना लिया।

कानून से यह होगा फायदा

खाद्य सुरक्षा कानून के अमल में आने के बाद अब हर साल सरकार 1 लाख 40 हजार करोड़ की सब्सिडी लोगों को देगी। इस कानून के दायरे में देश के 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों के 80 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे।

आपको बता दें कि साल 2013 में यह कानून पारित हुआ था। आपको बता दें कि यह कानून साल 2013 में पारित किया गया था। इस कानून के अंतर्गत सरकार प्रति व्यक्ति हर महीने एक से तीन रुपए प्रति किलो की दर से पांच किलो अनाज देती है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने क्या कहा

जब हम सत्ता में आए तब खाद्य कानून केवल 11 राज्यों में लागू था। मुझे इस बात की खुशी है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर दिया गया है।

सब्सिडी खर्च के बारे में उन्होंने कहा, यह करीब 11,726 करोड़ रुपये प्रति माह या करीब 1,40,700 करोड़ रुपये सालाना बैठेगा।

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