
फसल की पराली में आग से होने वाले नुकसान को देखते हुए करनाल प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। प्रशासन ने भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत धान की फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर तुरंत प्रभाव से जिला में प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश अगले दो महीने तक लागू रहेंगे।
करनाल जिलाधीश मंदीप सिंह बराड़ ने बताया कि जिले की सीमा के अन्दर धान की फसल की कटाई कम्बाईन मशीन से करवाने के बाद इसके अवशेषों को जला दिया जाता है। इन अवशेषों को जलाने से होने वाले प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।

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