
प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने मंगलवार को मंनी लांड्रिंग मामले में फाइनैंशियल टेक्नोलाॠजिज इंडिया लिमिटेड (एफटीआईएल) के संस्थापक जिग्नेश शाह को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें धन शोधन निवारण रोकथाम अधिनियम(पीएमएलए) की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है। निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जांच में सहयोग नहीं करने पर जिग्नेश को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें बुधवार को विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया जाएगा। मनी लांड्रिंग को लेकर हमारे पास जिग्नेश के खिलाफ सबूत हैं। हम उनकी हिरासत मांगेंगे।
धनशोधन अधिनियम की विशेष अदालत (पीएमएलए) ने जिग्नेश शाह, एमसीएक्स एसएक्स के जोसेफ मैसी और एनएसईएल के पूर्व सीईओ अंजनी सिन्हा आदि को समन भेजा था, जो नेशनल स्पाॠट एक्सचेंज घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट में शामिल 68 आरोपियों में शामिल हैं। विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को 7 जुलाई को अदालत में उपस्थित होने को कहा था। अदालत ने इसका संज्ञान लिया है। ट्रायल सभी आरोपियों की मौजूदगी में होगा क्योंकि यह गैर-जमानती अपराध है। प्रवर्तन एजेंसी ने पिछले साल मार्च में पीएमएलए के तहत एनएसईएल व 67 अन्य को 3721.22 करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले में आरोपी बनाया था।
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