आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण के लिए गुजरात में अध्यादेश किया जारी

आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण के लिए गुजरात में अध्यादेश किया जारी

आर्थिक रूप से पिछड़े अगड़ी जाति के लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण देने के लिए गुजरात सरकार ने रविवार को अध्यादेश जारी कर दिया। सरकार ने दो दिन पूर्व ही आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की घोषणा की थी। राज्य के स्थापना दिवस पर जारी किए गए गुजरात अनारक्षित आर्थिक पिछड़े वर्ग अध्यादेश-2016 से सामान्य वर्ग के उन सभी लोगों को शिक्षा संस्थानों और राज्य सरकार की नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण मिलेगा जिनकी वार्षिक आय सभी साधनों को मिला कर छह लाख रुपये से कम है। अध्यादेश में स्पष्ट किया गया है कि आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्गों को पहले से दिए जा रहे आरक्षण के अलग होगा। राज्य सरकार ने आदेश में कहा कि यह आरक्षण प्रमोशन में लागू नहीं होगा और न ही उस कैडर या ग्रेड में मान्य होगा जिसमें एक ही पद हो। अध्यादेश में कहा गया कि राज्य सरकार इस बात को लेकर बेहद गंभीर है कि गैर आरक्षित वर्ग के उन लोगों को भी सरकारी योजनाओं, नीतियों का लाभ मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं

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