अब PF निकालना हुआ और भी आसान

अब PF निकालना हुआ और भी आसान

पिछले दिनों प्रोविडेंट फंड में कई बदलाव किए गए हैं, इस बीच एक नए बदलाव ने पीएफ विड्रॉल की प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत आपको पीएफ का पैसा निकालने के लिए अपने एंप्लॉयर के अटेस्टेशन की भी जरूरत नहीं होगी। ईपीएफओ ने हाल ही अपने सबस्क्राइबर्स को इजाजत दे दी है कि वे अपने क्लेम ऐप्लिकेशन सीधे ईपीएफओ के पास फाइल करे।

वर्तमान में सबस्क्राइबर्स प्रोविडेंट फंड विड्रॉल से जुड़े क्लेम्स अपने मौजूदा या पूर्व नियोक्ता के जरिए मैनुअली जमा करते हैं। इससे जुड़े फॉर्म का अटेस्टेशन अनिवार्य होता है। ईपीएफओ ने कहा कि यह सुविधा उन सभी सबस्क्राइबर्स को मिलेगी, जिनके यूनिवर्सल (या पोर्टेबल पीएफ) अकाउंट नंबर (यूएएन) एक्टिवेट कर दिए गए हैं और जिन्होंने बैंक अकाउंट और आधार नंबर जैसे नो यॉर कस्टमर से जुड़े डिटेल्स मुहैया करवा दिए हैं।

ईपीएफओ के सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के के जालान ने कहा, विड्रॉल क्लेम सीधे ईपीएफओ के पास जमा करने की सुविधा से ऐसे ऐप्लिकेशंस को ऑनलाइन निपटाने की सुविधा शुरू करने में मदद मिलेगी। हमें उम्मीद है कि इस वित्त वर्ष में हम ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल सुविधा शुरू कर देंगे।

ईपीएफओ ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक, जिन कर्मचारियों के आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर जैसे डिटेल्स उनके यूएएन में जुड़ गए हैं और जिनके यूएएन एक्टिवेट कर दिए गए है, वे क्लेम्स को फॉर्म 19, फॉर्म 10सी और फॉर्म 31 में सीधे कमिश्नर के पास जमा कर सकते हैं और उन्हें क्लेम्स के जल्द सेटलमेंट के लिए अपने नियोक्ताओं से अटेस्टेशन की जरूरत नहीं होगी। यह सुविधा तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

 

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