‘सरकारी विभाग से खराब आपका काम’, Delhi High Court ने Meta को लगाई फटकार

‘सरकारी विभाग से खराब आपका काम’, Delhi High Court ने Meta को लगाई फटकार

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और वाट्सऐप की पेरेंट कंपनी मेटा को फटकार लगाई है और कहा है कि आपका काम सरकारी विभागों से भी खराब है। अदालत की ये टिप्पणी टीवी टुडे नेटवर्क की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई है।

 दरअसल, ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब इंस्टाग्राम ने टीवी टुडे नेटवर्क के हार्पर्स बाजार इंडिया का इंस्टाग्राम पेज ब्लॉक कर दिया। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोरा की बेंच ने कहा है कि अगर मीडिया हाउस की शिकायत पर सुनवाई नहीं हो रही है, तो पहली नजर में यही माना जाएगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टीवी टुडे काउंसिल को घुमा रहा है।

किसी सरकारी विभाग से भी ज्यादा खराब हैं

अदालत ने कहा,'आप का काम किसी सरकारी विभाग से भी ज्यादा खराब हैं। कृपया सवाधान रहें। आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है। इसे काम करना होगा।'यही नहीं बेंच ने ये भी कहा कि  मेटा को अपने 'घर' को व्यवस्थित रखना होगा। नहीं तो कोर्ट उसे दंडित करने का आदेश पारित कर सकता है।

 'आप हमसे अड़ियल रवैया नहीं अपना सकते

 टीवी टुडे नेटवर्क ने कहा कि उन्होंने इस बारे में मेटा के ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर से भी संपर्क किया था, लेकिन उन्हें सिर्फ इतना जवाब मिला कि ये मेल सही चैनल को नहीं लिखा गया है। मीडिया ग्रुप के वकील ने कोर्ट में मेल भी दिखाया। जिसके जवाब में मेटा के कहा कि ये एक ऑटोमेटिक रिप्लाई है। जिसके बाद अदालत ने मीडिया ग्रुप को दोबारा मेल करने के लिए कहा था। दोबारा मेल करने के बाद भी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई, जिसे टीवी टुडे नेटवर्क के वकील ने कोर्ट में दिखाया। जिसके बाद गुस्से में कोर्ट ने कहा, 'आप हमसे अड़ियल रवैया नहीं अपना सकते है।''हम जो कह रहे हैं आपको वो सुनना होगा। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं.. हम आपसे काफी ज्यादा नरमी से पेश आ रहे हैं।’ 

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