महुआ मोइत्रा की फिर मुश्किल में सांसदी? इस केस में दोष साबित होने पर इतनी हो सकती है सजा

महुआ मोइत्रा की फिर मुश्किल में सांसदी? इस केस में दोष साबित होने पर इतनी हो सकती है सजा

Mahua Moitra News: तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की सांसद सदस्यता एक बार फिर खतरे में है। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर मोइत्रा की 'पायजामा' टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। महुआ मोइत्रा की इस टिप्पणी पर आयोग ने निंदा जताते हुए FIRकी मांग की है। वहीं, मोइत्रा ने भी पलटवार करते हुए दिल्ली पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती दी है।

बता दें कि यह मामला अभी भी कानूनी विवाद में फंसा हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर FIRदर्ज हुई तो मोइत्रा को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोर्ट रेखा शर्मा के पक्ष में कोई फैसला देता है तो मोइत्रा को अपना सांसद पद भी गंवाना पड़ सकता है। आइये जानते हैं कि किस कानून के तहत सांसद को खतरा है?

अगर हुई जेल की सजा तो...

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के अनुसार, यदि किसी सांसद को किसी अपराध के लिए कम से कम दो साल की सजा सुनाई जाती है, तो वह सजा की तारीख से सांसद बनने या बने रहने के लिए अयोग्य हो जाता है। यह अयोग्यता सज़ा ख़त्म होने के छह साल बाद तक जारी रहती है।

अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद संबंधित सदन (लोकसभा या राज्यसभा) के अध्यक्ष या सभापति सांसद की अयोग्यता की घोषणा कर सकते हैं। वहीं, अगर सांसद अपनी सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करता है और अपील स्वीकार हो जाती है तो अयोग्यता पर अस्थायी तौर पर रोक लगाई जा सकती है। हालाँकि, यह कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है।

पहले भी खो चुकी हैं सांसदी

आपको बता दें कि दिसंबर 2023 में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को 'पैसे के लिए सवाल पूछने' के मामले में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। इतना ही नहीं उन्हें अपने सरकारी बंगले भी गंवाने पड़े। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में मोइत्रा फिर से सांसद बनकर उभरी हैं। सत्र के दौरान महुआ ने लोकसभा में भी अपना दर्द साझा किया था। कैसे उसे अपना सब कुछ खोना पड़ा।

 

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