UP: ऑनर किलिंग मामले में चार लोगों को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा, 2017 में की गई थी हत्या

UP: ऑनर किलिंग मामले में चार लोगों को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा, 2017 में की गई थी हत्या

बदायूं: उत्तर प्रदेश के बदायूं के जिला जज पंकज अग्रवाल की कोर्ट ने ऑनर किलिंग की घटना मामले में चार लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। 14 सिंतबर 2017 को वजीरगंज थाना क्षेत्र के उरेना गांव में हुई थी वारदात इस घटना में प्रेमी और प्रेमी की गढ़ासे और कुल्हाड़ी से काटकर हत्याएं हुई थी। जिसमें आशा बहन और प्रेमी गोविंद को मौत के घाट उतारा था। इस दोहरे हत्याकांड में जिला जज की कोर्ट में सभी चारों लोगों को फांसी की सजा सुनाई है।

दोहरे हत्याकांड में जिला जज ने फांसी की सजा सुनाई है। जिसमे आशा का प्रेमी गोविंद को शादी के बहाने उसके पिता किसान लाल ने फोन करके बुलाया था। जिसमें बात पिता किसान लाल,जलधारा माता, दोनों भाई विजय पाल और रामवीर ने पहले प्रेमी गोविंद को मौत के घाट उतार दिया उसके बाद बचाव में आई बेटी आशा को भी मौत के घाट उतार दिया गया।

दोनों लोगों को गढ़ा से और कुल्हाड़ी से काटकर जगन हत्या को अंजाम दिया गया था इसके बाद घटना की जानकारी होने पर मृतक गोविंद के भाई ने चारों लोगों पर दोनों की हत्या करने का मामला दर्ज कराया था जिसके बाद पुलिस ने चारों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था वही आज जिला जज की कोर्ट में सभी चारों आरोपियों के खिलाफ फांसी की सजा सुना दी है चारों को पुलिस ने कस्टडी में लेकर जिला जेल भेज दिया है।

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