
Swati Maliwal Assault Case News: राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट मामले में विभव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 जुलाई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव रहे विभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद कोर्ट के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की है।
दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्त ने विभव कुमार की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वह सीएम के करीबी सहयोगी रहे है। ऐसे में उनका काफी ज्यादा प्रभाव है और उन्हें राहत देने का कोई आधार नजर नहीं आ रहा है। वहीं जज के तरफ से कहा गया है कि आरोपी की प्रकृति और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को ध्यान में रखते हुए, याचुकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं बनता है।
विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने 18 मई के दिन गिरफ्तार किया था। इसके बाद स्थानीय अदालत के द्वारा विभव कुमार को दिल्ली पुलिस की कस्टडी में भेज दिया गया था। विभव पर आरोप है कि उन्होंने 13 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की थी। मालीवाल ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष के साथ मारपीट की घटना पर काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था।
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