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गांधी परिवार से जुड़े नेशनल हेराल्ड केस में नया मोड़, AJL की संपत्तियों पर रोक लगाने से दिल्ली HC का इनकार

गांधी परिवार से जुड़े नेशनल हेराल्ड केस में नया मोड़, AJL की संपत्तियों पर रोक लगाने से दिल्ली HC का इनकार

National Herald Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने आज 12 अक्टूबर 2026 सोमवार को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को नेशनल हेराल्ड मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी कुर्क संपत्तियों की रिहाई की मांग करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, यंग इंडियन, AJL और अन्य आरोपियों के खिलाफ धन शोधन की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया था।

सुनवाई के दौरान, ED की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत को बताया कि AJL एजेंसी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों की रिहाई के लिए निचली अदालत के आदेश पर भरोसा कर रही है। राजू ने कहा 'वे संपत्तियों को छुड़ाने के लिए इस आदेश का उपयोग कर रहे हैं।' ED ने AJL और यंग इंडियन से जुड़ी कई संपत्तियों को कुर्क किया है, जिनमें दिल्ली में ITO के पास बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस भी शामिल है। हालांकि, न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय इस स्तर पर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर रहा है। 

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राजू ने सुझाव दिया कि पक्षकार उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई की तारीख तक पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष स्थगन की मांग कर सकते हैं। न्यायाधीश ने कहा 'मैं कुछ नहीं कह रहा हूं' और आगे कहा कि वर्तमान स्थिति के अनुसार, पक्षकारों पर अदालत के समक्ष कार्यवाही में कोई आरोप नहीं है। उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को तय की है। यह मामला नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एजेएल पर यंग इंडियन के माध्यम से नियंत्रण हासिल करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित है। यंग इंडियन एक ऐसी कंपनी है जिससे सोनिया गांधी और राहुल गांधी जुड़े हुए हैं।  

ED ने एजेएल और यंग इंडियन से जुड़े लेन-देन को मनी लॉन्ड्रिंग योजना का हिस्सा बताते हुए कार्यवाही शुरू की। आरोपियों ने इन आरोपों का खंडन किया है। दिसंबर 2025 में, राउज़ एवेन्यू स्थित एक विशेष अदालत ने ईडी की शिकायत का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। निचली अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष की शिकायत, जैसा कि प्रस्तुत किया गया था, मान्य नहीं है क्योंकि ईडी का मामला अनुसूचित अपराध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के बजाय भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत पर आधारित था। 

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