High Court: हाई कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, अब पत्नी द्वारा दर्ज करवाई गई FIR होगी रद्द!

High Court: हाई कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, अब पत्नी द्वारा दर्ज करवाई गई FIR  होगी रद्द!

MP High Court: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति के हित में एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले में हाई कोर्ट ने कहा है कि पत्नी से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना कोई अपराध नहीं है। जहां एक तरफ जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने अपने फैसले में कहा है कि पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित करना अपराथ की श्रेणी में नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ पत्नी द्वारा दर्ज करवाए गए FIR को भी रद्द कर दिया गया हैं।

बता दें कि पति की ओर से दर्ज किए गए याचिका में कहा गया था कि उसकी शादी मई 2019 में नरसिंहपुर निवासी युवती से हुई थी। उसकी पत्नी साल 2020 से अपने मायके में है। इस दौरान पत्नी ने उसके तथा परिजनों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का प्रकरण दर्ज करवाया था,जो लबित है। इसने भी तलाक की मांग करते हुए कुटुम्ब न्यायालय जबलपुर में आवेदन दायर किया है। वहीं याचिका में आगे बताया गया कि पत्नी ने उसके खिलाफ जुलाई 2022 में अप्राकृतिक यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए नरसिंहपुर में एफआईआर दर्ज करवाई थी।

वहीं नरसिंहपुर ने शून्य के तहत प्रकरण दर्ज तक प्रकरण कोतवाली थाना जबलपुर स्थानातरित कर दिया गया था। पुलिस ने पत्नी की शीकायत पर उसके खिलाफ धारा 377 तथा 506 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया। एफआईआर में कहा गया है कि विवाद के बाद उसने कई बार महिला के साथ अप्राकृतिक तरीके से यौन शोषण किया। पत्नी द्वारा पूर्व में दर्ज कराई गई एफआईआर में इसका उल्लेख नहीं किया गाया हैं।

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