‘CM केजरीवाल को राहत चाहिए तो...', याचिकाकर्ता को दिल्ली HC ने लगाई फटकार

‘CM केजरीवाल को राहत चाहिए तो...', याचिकाकर्ता को दिल्ली HC ने लगाई फटकार

Arvind Kejriwal In Tihar Jail: सोमवार (22 अप्रैल) को दिल्ली हाई कोर्ट ने CM अरविंद केजरीवाल को राहत देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी है। इसके साथ हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले में हाई कोर्ट ने कहा कि सीधे तौर पर याचिककर्ता का कोई लेन देन नहीं है।

दिल्ली HC ने लगाई फटकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, ‘CM अरविंद जेल में है, वह खुद भी कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। अगर CM केजरीवाल को किसी भी तरह कि राहत चाहिए तो यह खुद याचिका दायर कर सकते हैं।‘ हाई कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका के जरिए दिल्ली हाई कोर्ट से मांग की गई थी कि CM केजरीवाल को उनके बचे हुए कार्यकाल तक विशेष अंतरिम जमानत दी जाए।‘वी द पीपल ऑफ इंडिया’ के नाम से याचिकाकर्ता ने याचिका दायर किया था। उन्होंने बोला कि वो अपने नाम का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहें क्योंकि वह कोई भी प्रचार नहीं चहाते हैं।

वकील राहुल मेहरा ने किया विरोध

इस याचिका का CM केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने विरोध किया। उन्होंने बताया कि ये पूरी तरिके से अस्वीकार्य है। कैसे ऐसी अर्जी दी जा सकती है। इस मामले में यह व्यक्ति कौन है? पूरी तरह से यह प्रचार के लिए याचिका है।

क्या बोले सौरभ भारद्वाज

आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद कहा, 'दिल्ली HC में पेटिशन लगाना एक शरारत थी। उस याचिका का विरोध ख़ुद कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील ने किया है।‘ दिल्ली आबकारी नीति मामले में CM अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को हिरासत में लिया था। इसके बाद CM को 1 अप्रैल तक ED की रिमांड पर रहे। कोर्ट ने इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फिलहाल, CM केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। 23 अप्रैल को उनकी न्यायिक हिरासत खत्म होने वाली है।

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