Haryana News: हरियाणा के सभी राशन कार्ड धारक और आम जनता ध्यान दें! वोटर लिस्ट को लेकर बड़ी अपडेट!
हरियाणा में 15 जून से SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) अभियान शुरू हो गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकारी अधिकारी (BLO) अब सीधे आपके घर आएंगे। अगर आपने लापरवाही बरती, तो आने वाली 21 जुलाई को वोटर लिस्ट से आपका नाम काटा जा सकता है
हमेशा आपको सही समय पर सही जानकारी देता है, इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से समझें
मुख्य बातें जो आपके लिए जानना जरूरी हैं
बीएलओ (BLO) आएंगे आपके घर: 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ हर परिवार के पास जाकर वेरिफिकेशन करेंगे और एक फॉर्म (एन्यूमरेशन फॉर्म) देंगे
फॉर्म भरना है बेहद जरूरी: इस फॉर्म को भरकर, साइन करके बीएलओ को वापस देना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर 21 जुलाई को आने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं किया जाएगा।
Also read: Haryana Roadways : हरियाणा रोडवेज की झज्जर से हरिद्वार के लिए स्पेशल बस सेवा शुरू, यहाँ देखें रूट और टाइम टेबल
किनके नाम कटेंगे ?
जो लोग उस पते पर नहीं रहते (स्थानांतरित), जिनका डबल नाम है या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे
अगर आप घर पर नहीं मिले तो?: बीएलओ कम से कम 3 बार आपके घर का चक्कर लगाएगा। अगर आप नहीं मिलते, तो वो आपके गेट के नीचे फॉर्म और अपना नाम-मोबाइल नंबर वाला एक नोटिस छोड़ जाएगा, ताकि आप उनसे संपर्क कर सकें।
📑 कौन से दस्तावेज (Documents) तैयार रखें?
वेरिफिकेशन के लिए निर्वाचन आयोग ने 11 प्रकार के दस्तावेज मान्य किए हैं, जिनमें से कोई भी एक आप दिखा सकते हैं:
1. *आधार कार्ड*
2. *जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट*
3. *निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल)*
4. *बैंक या डाकघर की पासबुक*
5. *परिवार रजिस्टर (Family ID/PPP) या सरकार द्वारा जारी मकान आवंटन पत्र*
6. *पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश (PPO)*
Also read: Haryana news : हरियाणा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पुलिस ने बदमाश को किया ढेर
नए युवाओं के लिए खुशखबरी (New Voters):
अगर आपके घर में कोई युवा है जिसकी उम्र 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष पूरी हो रही है, तो वे भी इस अभियान के तहत अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराने के लिए प्रपत्र-6 (Form-6) भरकर आवेदन कर सकते हैं।
PDS Sathi की सलाह:
"कोई भी राशन कार्ड धारक या ग्रामीण भाई इस काम में ढील न बरते। जब बीएलओ आपके घर आएँ, तो पूरी ईमानदारी से सही जानकारी दें और अपना फॉर्म जमा कराएँ। सजग रहें, सुरक्षित रहें!"
किसी भी सहायता या शिकायत के लिए: आप चुनाव आयोग के हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं।