Haryana News: हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कर्मचारियों के अंतर-जिला पुनर्नियोजन को लेकर नई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में कर्मचारियों को दूसरे जिले में पुनर्नियोजन की सुविधा मिल सकेगी।
नई गाइडलाइन के अनुसार, पांच मुख्य श्रेणियों के कर्मचारियों को अंतर-जिला पुनर्नियोजन की सुविधा दी जाएगी। इसका उद्देश्य विशेष परिस्थितियों से गुजर रहे कर्मचारियों को उनके पारिवारिक और व्यक्तिगत हालात के अनुरूप राहत उपलब्ध कराना है।

इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
अंतर-जिला पुनर्नियोजन की सुविधा में गंभीर, क्रॉनिक या जानलेवा बीमारी अथवा दिव्यांगता से पीड़ित कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का पालन-पोषण कर रहे एकल अभिभावक भी इस सुविधा के लिए पात्र होंगे। नई व्यवस्था में 35 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला कर्मचारी को भी शामिल किया गया है। वहीं निसंतान विधवा, तथा तलाकशुदा या न्यायिक रूप से अलग रह रही महिला कर्मचारी भी निर्धारित नियमों के तहत अंतर-जिला पुनर्नियोजन का लाभ ले सकेंगी।