Nitish Kumar National Anthem Controversy: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा है। विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री को घेरते हुए कड़ी आलोचना की है। विवाद की जड़ एक वायरल वीडियो है, जिसमें नीतीश कुमार को राष्ट्रगान के दौरान हंसते और बातचीत करते हुए देखा जा सकता है।
यह वीडियो पटना में आयोजित विश्व सेवक टकरा प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह का बताया जा रहा है। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। विपक्ष ने इसे राष्ट्रगान का अपमान बताते हुए मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण की मांग की है।
राष्ट्रगान के सम्मान से जुड़े नियम क्या कहते हैं?
भारत का राष्ट्रगान "जन गण मन" 24जनवरी 1950को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। इसे गाने और इसके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए कुछ नियम निर्धारित हैं:
- राष्ट्रगान के दौरान सभी नागरिकों को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना अनिवार्य है।
- अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान का अपमान करता है, तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
राष्ट्रगान के अपमान पर क्या हो सकती है सजा?
राष्ट्रगान का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए "प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971" के तहत सख्त प्रावधान किए गए हैं।
-इस कानून के तहत, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का अपमान करता है, तो उसे तीन साल तक की जेल, जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है।
- यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान को बाधित करता है, तो भी उसे सजा का प्रावधान है।
तेजस्वी यादव का सीधा हमला
इस विवाद पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, "कम से कम राष्ट्रगान का अपमान मत करिए, माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने पहले ही युवा, छात्र, महिला और बुजुर्गों का अपमान किया है। अब राष्ट्रगान का भी?"
उन्होंने आगे कहा कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद नीतीश कुमार कुछ सेकंड के लिए भी स्थिर नहीं रह सकते, जो राज्य के लिए चिंता का विषय है।
सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार
इस विवाद के बढ़ने के बावजूद अभी तक नीतीश कुमार या उनकी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर क्या सफाई देती है और क्या इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई होगी।
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