Sanjay Singh Gets Bail:आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। संजय सिंह को ये राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट को तय करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह उनकी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। मुकदमा पूरा होने तक वह जमानत पर रहेंगे।प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उन्हें जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है। संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था।
संजय सिंह को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि इस मामले में AAPसंयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में हैं। वह 15 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में हैं। इसके अलावा मनीष सिसौदिया और सत्येन्द्र जैन भी जेल में हैं।
संजय सिंह ने दायर की थी जमानत याचिका
संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने ईडी से आज यानी मंगलवार दोपहर 2 बजे तक यह बताने को कहा था कि क्या AAPनेता और सांसद संजय सिंह को 6 महीने की सजा के बाद भी आगे की हिरासत की जरूरत है।
संजय सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पेश कीं। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को रिहा करने का आदेश दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि अगर संजय सिंह को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। संजय सिंह ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
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