
जोधपुर/राजस्थान: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के लिए आज का दिन बेहद अहम है। जोधपुर की सेशंस कोर्ट में सलमान खान के खिलाफ 16 साल पुराने काले हिरण के शिकार से संबंधित आर्म्सम एक्टं केस में मंगलवार को फैसला आने की उम्मीकद है।
अदालत 25 फरवरी को इस मामले में अपना फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन पिछली सुनवाई के दौरान इस मामले में सामने आए कुछ नए तथ्यों के बाद ये आवेदन अदालत के संज्ञान में लाए गए। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई तीन मार्च तक के लिए टाल दी थी।
इसके अलावा उस तारीख को सलमान खान अदालत में भी मौजूद नहीं थे। ऐसे में सलमान खान के वकील ने अदालत में पेशी से राहत देने की अर्जी दायर की थी। इसमें अदालत से गुजारिश की गई थी कि पेशी में सलमान खान को राहत दिया जाए।
सलमान पर आरोप है कि जिस बंदूक से उन्हों ने जोधपुर के मथानिया गांव में काले हिरणों का शिकार किया था, उसका लाइसेंस खत्मप हो चुका था। इस मामले में पुलिस ने सलमान पर आर्म्सय एक्टस के तहत मामला दर्ज किया था।
इस मामले में निचली अदालत ने सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई थी। इस सजा पर राजस्थािन हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। बाद में उच्चीतम न्याेयालय ने इस मामले में दखल से इनकार करते हुए निचली अदालत को दोबारा सुनवाई के लिए भेज दिया था।
गौरतलब है कि राजस्थान में फिल्म \\\'हम साथ साथ हैं\\\' की शूटिंग के दौरान काले हिरन के शिकार का आरोप सलमान खान, सोनाली बेंद्रे, तबु, नीलम और अन्य पर लगाया गया था। निचली अदालत ने सलमान को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत 10 अप्रैल, 2006 को दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई थी और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था।
सत्र अदालत ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सलमान की अपील को खारिज करते हुए 24 अगस्त, 2007 को उन्हें दोषी ठहराने के निचली अदालत के फैसले और उनकी सजा को बरकरार रखा था।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने 31 अगस्त, 2007 को उनकी सजा को निलंबित कर दिया था और 12 नवंबर, 2013 को उन्हें दोषी ठहराए जाने के निचली अदालत के फैसले को भी निलंबित कर दिया था, क्योंकि इससे सलमान की विदेश यात्राओं में बाधा आ रही थी।
बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश निरस्त कर दिया, जिसमें काले हिरण के शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान को दोषी ठहराने के निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी गई थी। उच्चसतम न्याीयालय ने इस मामले में दखल से इनकार करते हुए निचली अदालत को दोबारा सुनवाई के लिए भेज दिया था।
सलमान और अन्य के खिलाफ कृष्णमृग (काले हिरण) का शिकार करने के मामले में दो अक्टूबर, 1998 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मृग का शिकार 28 सितंबर, 1998 की आधी रात को राजस्थान के मथानिया गांव में किया गया था।
सलमान को 12 अक्टूबर, 1998 को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 15 अक्टूबर को उन्हें जमानत दे दी गई थी, जिसके बाद 17 अक्टूबर को उन्हें रिहा कर दिया गया था।
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