
नई दिल्ली : सरकार द्वारा 500 और 1,000 रुपये के बंद किए गये नोटाें को जमा कराने की जो 50 दिन की अवधि दी गयी है उसमें यदि कोई व्यक्ति बैंक खाताें में कुल मिलाकर 2.50 लाख रुपये या उससे अधिक जमा कराता है तो उसे अपना स्थायी खाता संख्या :पैन नंबर: देना अनिवार्य होगा।
अभी किसी अनुसूचित या सहकारी बैंक में एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक की जमा के लिए पैन देना होता है। यह अतिरिक्त कदम इसलिए उठाया गया है जिससे कोई इस 50 दिन की अवधि के दौरान अपनी काली कमाई को बैंक खाताें में जमा कर सफेद न कर सके।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा आज अधिसूचित संशोधन के अनुसार एक दिन में 50,000 रुपये जमा कराने पर पैन की अनिवार्यता के अलावा 9 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 के दौरान अपने बैंक खाताें में कुल ढाई लाख रुपये या इससे अधिक की राशि जमा कराने पर भी पैन का उल्लेख करना होगा। सीबीडीटी ने कहा कि उसने आज की तारीख तक करीब 25 करोड़ पैन कार्ड जारी किए हैं।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने बैंकाेें और डाकघराें को निर्देश दिया है कि इस अवधि में बचत खाते में ढाई लाख रुपये और चालू खाते में 12.50 लाख रुपये से अधिक जमा कराने वाले लोगाें की जानकारी आयकर विभाग को दें।
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