
सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष उपभोक्ता पैनल के निर्देश के अनुसरण में मैगी नूडल्स के नमूनों का परीक्षण मैसूर प्रयोगशाला में कराने का आदेश दिया है। परीक्षण रिपोर्ट, पूर्व की रिपोर्ट भी इस अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में उपभोक्ता पैनल एनसीडीआरसी को आगे बढ़ने से रोकते हुए कहा। हालांकि कोर्ट ने अभी मैगी की बिक्री पर रोक नहीं लगाया है लेकिन एक बार फिर जांच के आंच से मैगी को गुजरना होगा। कथित रूप से अनुचित व्यापार के लिए सरकार ने नेस्ले के खिलाफ 640 करोड़ रुपये का मुकदमा दायर किया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) ने इसी संबंध में मैगी नूडल्स के 16 और नमूनों के परीक्षण का आदेश दिया है। एनसीडीआरसी की ओर से दिए गए आदेश के खिलाफ नेस्ले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
गौरतलब हो कि अभी मैगी के दोबारा बाजार में आए एक महीने से कुछ ही दिन ज्यादा हुए हैं कि मैगी पर एक बार फिर से संकट के बादल छा गए हैं। नेस्ले इंडिया ने धनतेरस के दिन से अपने इंस्टेंट नूडल्स मैगी की सेल फिर से शुरू की थी। इसके लिए ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील से भी उसने समझौता किया था।
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