GYANVAPI CASE: जिला जज करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद पर सुनवाई, ‘शिवलिंग’ का एरिया सील रहेगा

GYANVAPI CASE: जिला जज करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद पर सुनवाई, ‘शिवलिंग’ का एरिया सील रहेगा

नई दिल्ली: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने इस मामले पर ज्ञानवापी मस्जिद केस जिला जज को ट्रांसफर कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले को ज़िला न्यायाधीश, वाराणसी को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के वरिष्ठ और अनुभवी न्यायिक अधिकारी मामले की सुनवाई करेंगे।

इस मामले पर जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह ने कहा कि किसी स्थान के धार्मिक चरित्र का पता लगाना वर्जित नहीं है। दरअसल, मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने पूछा था कि अहमदी ने कहा कि पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने पर स्पष्ट रूप से रोक है। आयोग का गठन क्यों किया गया था? यह देखना था कि वहां क्या था? इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह ने ये टिप्पणी की। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि समाज के विभिन्न समुदायों के बीच भाईचारा और शांति हमारे लिए सबसे ऊपर है। हमारा अंतरिम आदेश जारी रह सकता है। इससे सब ओर शांति बनी रहेगी। पहले ट्रायल कोर्ट को मुस्लिम पक्ष की अपील, दलील और 1991 के उपासना स्थल कानून के उल्लंघन की अर्जी पर सुनवाई करने दें।

सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने कहा कि मस्जिद में हमें वज़ू करने की अनुमति नहीं है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है जहां वज़ू किया जाता है। इसपर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम जिलाधिकारी से वैकल्पिक इंतजाम करने को कहेंगे। वहीं, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसके भी इंतजाम किए गए हैं।

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