बुरे फंसे कपिल मिश्रा! राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली दंगे में दिया ये आदेश

बुरे फंसे कपिल मिश्रा! राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली दंगे में दिया ये आदेश

Kapil Mishra: दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में बड़ा झटका लगा है। मंगलवार, दो अप्रैल को दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही उनकी भूमिका की जांच का आदेश भी दिया है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगे हुए थे और इस संबंध में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की भूमिका की जांच के संबंध में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में दंगे के दौरान कपिल मिश्रा की भूमिका की जांच की मांग की गई थी. 24 फरवरी 2020 को हुए दिल्ली में हुए दंगे के दौरान 53 लोगों की मौत हुई थी जबकि कई अन्य लोग घायल हुए थे।
 
अदालत ने क्या कहा?
राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर हुई सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जो सामग्री उपलब्ध कराई है, उससे ये पता चलता है कि कपिल मिश्रा कर्दमपुरी इलाके में ही थे और एक बड़ा अपराध भी हुआ है। अदालत ने कहा कि इस अपराध की जांच कराया जाना बेहद जरूरी है। मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कपिल मिश्रा ने करावल नगर से जीत हासिल की है। दिल्ली बीजेपी सरकार में उन्हें कानून और रोजगार समेत कई अहम मंत्रालयों का जिम्मा सौंपा गया है।
 
क्या बोले जज?
इस मामले पर सुनवाई करते हुए एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध मानते हुए जांच की जरुरत पर जोर दिया। जज वैभव चौरसिया ने कहा, 'स्पष्ट है कि कथित अपराध के समय कपिल मिश्रा इलाके में ही मौजूद थे।' कपिल मिश्रा के खिलाफ याचिका यमुना विहार के रहने वाले मोहम्मद इलियास ने दर्ज कराई थी। दरअसल, मोहम्मद इलियास ने याचिका दायर करके मांग की थी कि कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद इलियास की याचिका का विरोध किया था और कहा था कि दिल्ली दंगों में कपिल मिश्रा की भूमिका नहीं थी। पुलिस ने अदालत को भी ये जानकारी दी थी कि एफआईआर में कपिल मिश्रा की भूमिका की गहन जांच भी की गई थी। 
 

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