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ओवरटाइम से लेकर वीकली ऑफ तक, सरकार के ये नियम कर्मचारियों को दिलाएंगे उनका हक

ओवरटाइम से लेकर वीकली ऑफ तक, सरकार के ये नियम कर्मचारियों को दिलाएंगे उनका हक

Government labor laws India: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के हित में बड़े कदम उठाए हैं। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने फैक्ट्री वर्कर्स के वेतन संबंधी प्रदर्शनों के बाद सख्त दिशा-निर्देश जारी किए। अब बोनस, साप्ताहिक छुट्टी (वीकली ऑफ) और ओवरटाइम को लेकर नए नियम लागू हो गए हैं, जो पूरे देश के नए श्रम संहिताओं के अनुरूप हैं।  

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सरकार ने बनाए हैं ये नियम

1. अनिवार्य वीकली ऑफ: हर श्रमिक को हफ्ते में कम से कम एक दिन की छुट्टी अनिवार्य। अगर किसी को इस दिन काम पर बुलाया जाए तो उसे सामान्य मजदूरी से दोगुना भुगतान करना होगा। 

2. ओवरटाइम पर डबल पे: तय काम के घंटों (8 घंटे प्रतिदिन या 48 घंटे साप्ताहिक) से ज्यादा काम करने पर ओवरटाइम का भुगतान सामान्य दर से दोगुना होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकेगी। 

3. बोनस का समयबद्ध भुगतान: वार्षिक बोनस 30 नवंबर तक सीधे श्रमिक के बैंक खाते में जमा कराना अनिवार्य। 

4. सैलरी का नया नियम: हर महीने की 10 तारीख तक पूरा वेतन खाते में डालना होगा। साथ में वेतन स्लिप भी देनी होगी।

इन संहिताओं में भी काम के घंटे 8 प्रतिदिन और 48 साप्ताहिक तय किए गए हैं। ओवरटाइम के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी है और भुगतान दोगुने वेतन दर पर होता है। बोनस उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने साल में कम से कम 30 दिन काम किया हो। इन नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही महिला श्रमिकों की सुरक्षा के लिए शिकायत समितियां गठित करने और कंट्रोल रूम स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया है। चिकित्सा कवर और कार्यस्थल पर सुरक्षा उपाय भी सुनिश्चित किए जाएंगे। 

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