Delhi Liquor Scam: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का CBI ने किया विरोध, कहा -सबूतों से कर सकते है छेड़छाड़

Delhi Liquor Scam: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का CBI ने किया विरोध, कहा -सबूतों से कर सकते है छेड़छाड़

Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें सिसोदिया को राहत नहीं मिली। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सबकी निगाहें इस पर थीं कि क्या मनीष सिसोदिया को मिलेगी राहत, क्या कोर्ट आज देगी जमानत? राउज एवेन्यू कोर्ट में आज की सुनवाई को लेकर राजनीति भी गर्म रही। ऐसे में अब यह तय हो गया है कि कोर्ट क्या फैसला लेगा, यह बाद में तय किया जाएगा। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल को मामले की सुनवाई की थी।

कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला रखा सुरक्षित

एक्साइज मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई पूरी हो गई है। सीबीआई की ओर से दलीलें दी गईं। सीबीआई के वकील ने कहा कि मुख्य आरोपी मनीष सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। ईडी ने भी सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था, अब सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। 12 अप्रैल को कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर एक हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा था।

चुनाव में प्रचार के लिए जमानत पाने के लिए सिसोदिया की ओर से याचिका दायर की गई है, जिस पर सोमवार को दोनों जांच एजेंसियों ने अपनी दलीलें पेश कीं और जमानत याचिका का विरोध किया। मामले में आज सीबीआई की दलीलें सुनी गईं। सीबीआई ने कहा कि हम बार-बार कहते हैं कि वह सरगना है। उनकी याचिका में देरी का एक आधार है। हमने बताया है कि देरी के क्या कारण हैं।

सिसोदिया ने अंतरिम जमानत अर्जी वापस ली

सिसोदिया के वकील ने कहा कि अब कोर्ट ने नियमित जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, इसलिए हम अब अंतरिम जमानत याचिका वापस ले रहे हैं।

सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को किया गया था गिरफ्तार

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था और तब से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहले मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी थी और अब कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे करेगी।

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