Dearness Relief Hike: केंद्र सरकार ने पुराने केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने महंगाई राहत यानी डियरनेस रिलीफ (DR) बढ़ाने का फैसला किया है। यह फायदा उन रिटायर्ड कर्मचारियों और परिवार लाभार्थियों को मिलेगा, जो अभी भी 5वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले मुआवजा ढांचे का लाभ उठा रहे हैं। Department of Pension and Pensioners' Welfare (DoP&PW) ने 22 मई 2026 को जारी एक आदेश में इसकी जानकारी दी। सरकार के अनुसार नए DR रेट 1 जुलाई 2025 और 1 जनवरी 2026 से लागू माने जाएंगे। इस फैसले से सीमित श्रेणी के पुराने CPF यानी कॉन्ट्रिब्यूटरी प्रोविडेंट फंड लाभार्थियों को फायदा होगा।
सरकार का आदेश
सरकारी आदेश के मुताबिक, पहली श्रेणी में वे कर्मचारी शामिल हैं जो 18 नवंबर 1960 से 31 दिसंबर 1985 के बीच रिटायर हुए थे और एक्स-ग्रेशिया पेमेंट प्राप्त कर रहे हैं। इन कर्मचारियों को 1 जुलाई 2025 से 474 प्रतिशत और 1 जनवरी 2026 से 483 प्रतिशत महंगाई राहत मिलेगी। यह बढ़ोतरी ग्रुप A, B, C और D कर्मचारियों के लिए लागू होगी। इन कर्मचारियों को क्रमशः 3000 रुपये, 1000 रुपये, 750 रुपये और 650 रुपये एक्स-ग्रेशिया भुगतान मिलता है।
इन लोगों को किया गया शामिल
दूसरी श्रेणी में मृत CPF कर्मचारियों की विधवाएं और आश्रित बच्चे शामिल हैं। इसमें वे परिवार भी शामिल हैं, जिनके सदस्य 1 जनवरी 1986 से पहले रिटायर हुए थे या नौकरी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। इन लाभार्थियों को अभी 645 रुपये प्रति माह का संशोधित एक्स-ग्रेशिया मिलता है। अब इन्हें 1 जुलाई 2025 से 466 प्रतिशत और 1 जनवरी 2026 से 475 प्रतिशत DR मिलेगा।
सरकारी बैंकों को मिली जिम्मेदारी
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि DR की गणना में कोई राशि दशमलव में आती है, तो उसे अगले पूरे रुपये में बदल दिया जाएगा। साथ ही सही DR राशि की गणना करने की जिम्मेदारी पेंशन देने वाली एजेंसियों और सरकारी बैंकों की होगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद लिया गया है। इससे पुराने पेंशनभोगियों और उनके परिवारों को बढ़ती महंगाई के बीच कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
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