Budget 2024: वो दिन भी क्या दिन थे...जानें आजादी के समय और आज के Tax स्लैब कितना अतंर है?

Budget 2024: वो दिन भी क्या दिन थे...जानें आजादी के समय और आज के Tax स्लैब कितना अतंर है?

Budget 2024: 1 फरवरी को वित्त मंत्री लोकसभा चुनाव के कारण इस बार अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। पूरा बजट नई सरकार के गठन के बाद जुलाई में पेश किया जाएगा। अक्सर जब भी बजट की चर्चा होती है तो हर बार की तरह नौकरीपेशा लोगों के बीच मुद्दा टैक्स स्लैब को लेकर होता है। अक्सर लोग बात करते-करते समय में पीछे चले जाते हैं और उनके मन में ख्याल आता है कि वो दिन भी क्या दिन थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 1950 में भारतीयों से कितना इनकम टैक्स लिया जाता था और आज कितना टैक्स लिया जाता है? आइये जानते हैं ये रोचक जानकारी-

1949-50 के बजट में आयकर दर

आजादी के बाद भारत में पहली बार 1949-50 के बजट में आयकर दरें तय की गई। पहले 10,000 रुपये तक की सालाना आय पर 4 पैसे टैक्स देना पड़ता था। बाद में 10,000 रुपये तक की आय पर इसे घटाकर 3 पैसे कर दिया गया। जबकि 10 हजार रुपये से ज्यादा कमाने वालों को 1.9 आना टैक्स के तौर पर देना पड़ता था।

1500 रुपये की आय कर मुक्त

1949-50 के बजट में आयकर की दरें तय होने के बाद 1,500 रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता था। इस बजट में 1,501 रुपये से 5,000 रुपये तक की आय पर 4.69 फीसदी इनकम टैक्स का प्रावधान था। वहीं, 5,001 रुपये से 10,000 रुपये तक की आय पर 10.94 फीसदी टैक्स देना पड़ता था।

इनकम टैक्स 31.25 फीसदी

इसके अलावा 10,001 रुपये से 15,000 रुपये तक की आय वालों को 21.88 प्रतिशत की दर से आयकर देना पड़ता था। 15,001 रुपये से ज्यादा कमाने वालों के लिए इनकम टैक्स स्लैब 31.25 फीसदी था। इसके बाद हर साल टैक्स नियमों में बदलाव किए गए। अब टैक्स फ्री इनकम की सीमा बढ़कर 2.5 लाख रुपये हो गई है।

नई कर व्यवस्था में टैक्स स्लैब

> 3 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री है

> 3 से 6 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स

> 6 से 9 लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी टैक्स

> 9 से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसदी टैक्स

> 12 लाख रुपये से ज्यादा आय पर 20 फीसदी टैक्स

पुरानी कर व्यवस्था में आयकर दर

> 2.5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री

> 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत

> 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक की आय पर 10 फीसदी

> 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की आय पर 15 प्रतिशत

> 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी टैक्स

> 12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक की आय पर 25 प्रतिशत

> 15 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्स

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