बृजभूषण सिंह के खिलाफ तय हुए आरोप, भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख की बढ़ी मुसीबत

बृजभूषण सिंह के खिलाफ तय हुए आरोप, भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख की बढ़ी मुसीबत

Brij Bhushan Singh Case: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर अपना फैसला सुनाया है। दरअसल, छह भारतीय महिला पहलवानो ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। जिस पर अब कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश दिया है।

आपको बता दें कि महिला पहलवानों के आरोपों की जांच दिल्ली पुलिस ने की थी। इस जांच के बाद बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया गया था। 26 अप्रैल को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर आरोप तय करने को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद 7 मई को आरोप तय करने को लेकर फैसला सुनाया जाना था लेकिन किसी कारण वश फैसला नहीं सुनाया गया।

आरोपी पर लगे ये धाराएं

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने पिछले साल 15 जून को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि दोनों आरोपियों को बिना गिरफ्तारी के मुकदमें के लिए आरोपपत्र सौंपा जाता है। क्योंकि उन्होंने जांच में शामिल होकर CRPC की धारा 41ए के तहत निर्देशों का अनुपालन किया है। फिलहाल कोर्ट ने कहा है कि 6 में से 5 मामलों में बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय कर लिए गए है। 5 मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 354डी के तहत आरोप तय किए जाएंगे। इसके साथ ही उनके खिलाफ छठा मामला खारिज कर दिया गया है।

क्या था पूरा मामला

बता दें, एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसी दिन उसका बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली कार्यालय में यौन उत्पीड़न किया था। जबकि बृजभूषण के वकील ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने शिकायतकर्ता के साथ आए कोच के कॉल डिटेल रिकॉर्ड पर भरोसा किया था और कहा था कि वे 7 सितंबर 2022 को WFI गए थे, जहां लड़की का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया।

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