RSS नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, 15 PFI एक्टिविस्ट को मिली मौत की सजा

RSS नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, 15 PFI एक्टिविस्ट को मिली मौत की सजा

Ranjith Sreenivasan Murder: RSS नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या के मामले में केरल के स्थानीय कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिसके तहत PFI के 15 एक्टिविस्ट को मौत की सजा सुनाई है। इन सभी आरोपियों को आरएसएस नेता की हत्या में दोषी पाया गया। दरअसल, रंजीत की 19 दिसंबर 2021 को अलाप्पुझा में उनके घर में हत्या कर दी गई थी।

मंगलवार को केरल के सेशन कोर्ट ने रंजीत श्रीनिवास की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई। 8 आरोपियों को कोर्ट ने सीधा हत्या में लिप्त पाया है। इन आरोपियों पर धारा 302 (हत्या), 149 (गैरकानूनी जमावड़ा), 449 (मौत की सजा वाले अपराध को अंजाम देने के लिए घर में अतिक्रमण), 506 (आपराधिक धमकी), और 341 ( भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) का गलत तरीके से रोकना) का दोषी पाया गया है। वहीं बाकी 9 आरोपी रंजीत सिंह के घर के बाहर पहरा दे रहे थे। इन्हें कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 r/w 149और 447के तहत दोषी ठहराया है।

इन आरोपियों को मिली सजा

जिन्हें सजा मिली है उनके नाम नईसम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ ​​सलाम, अब्दुल कलाम, सफारुद्दीन, मनशाद, जसीब राजा, नवास, समीर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवाथुंगल और शेरनस अशरफ हैं इन्हें ही मौत की सजा मिली है।

आरोपी प्रशिक्षित हत्यारे थे

बता दें, रंजीत भाजपा के ओबीसी मोर्चे से जुड़े थे। 19 दिसंबर 2021 को उनकी उनके घर में पत्नी और मां के सामने बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। कोर्ट से पीड़ित पक्ष ने अधिकतम सजा की मांग की थी। कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने कहा था कि आरोपी प्रशिक्षित हत्यारे थे और उन्होंने क्रूरता से रंजीत की उनकी मां, बच्चों और पत्नी के सामने हत्या कर दी।

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