
आयकर विभाग ने करदाताओं से अनुरोध करते हुए कहा है कि जो करदाता अपने इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग से संतुष्ट नहीं हैं वह ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आयकर विभाग के अनुसार, ऐसे करादाता जो सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर, बेंगलुरु द्वारा किए गए उनके इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग से संतुष्ट नहीं हैं, वह https://incometaxindiaefiling.gov.in. पर उपलब्ध ऑनलाइन फाइलिंग और सुधार अनुरोधों की ट्रैकिंग की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। विभाग ने कहा है कि कर भुगतान के डाटा एंट्री में गलती की स्थिति में करदाता Rectification Request Type->Taxpayer is correcting data for Tax Credit mismatch only चयन करें और सुधार अनुरोध करते समय संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए प्री-फाइलिंग के विकल्प को चुनें।
विभाग ने कहा कि किसी अन्य डाटा में गलती की स्थिति में करदाता Taxpayer is correcting Data in Rectification के विकल्प और सुधार करवाने के कारण को चुनें और अन्य मामले में करदाता No further Data Correction Required, Reprocess the case के विकल्प को चुन सकते हैं जहां प्रोसेसिंग में कर भुगतान की नॉन-रिपोर्टिंग आदि के चलते गलती हुई हो सकती है। इस सुविधा के जरिए करदाता अपने ऑनलाइन सुधार के अनुरोध की स्थिति की ट्रैकिंग कर सकते हैं।
जानकारी हो कि बेंगलुरु के आयकर आयुक्त (सीपीसी) ने वित्त वर्ष 2015-16 में 29 फरवरी 2016 तक परिशोधन के लिए 6,53,763 ऑनलाइन शिकायतें आगे बढ़ा दी हैं। करताओं को सही रिटर्न पहुंचाने और रिफंड देने के लिए सीबीडीटी प्रतिबद्ध है। साथ ही सीबीडीटी करदाताओं से रिटर्न और रेक्टिफिकेशन अनुरोध फाइल करते समय डाटा की सही जानकारी देने के लिए सक्रिया सहयोग चाहता है।
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