
तम्बाकू उत्पादों के पैकेटों के 85 फीसदी भाग पर अब सचित्र चेतावनी दी जाएगी क्योंकि इससे संबंधित केन्द्रीय अधिसूचना आज से प्रभावी हो जाएगी। यह अधिसूचना ऐसे समय में प्रभावी हो रही है जबकि एक संसदीय समिति ने सचित्र संदेश के आकार में भारी कमी करने का सुझाव दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की 24 सितंबर 2015 की अधिसूचना एक अप्रैल से लागू होने जा रही है।
यह अधिसूचना सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) संशोधन नियम 2014 को लागू करने के संबंध में है। इसके तहत तम्बाकू उत्पादों पर सचित्र चेतावनी का आकार बढ़ाया गया है। मंत्रालय ने 28 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय में यह प्रतिबद्धता जताई थी कि वह एक अप्रैल 2016 से नियमों को लागू करेगा। अधीनस्थ विधान संबंधी संसदीय समिति ने तम्बाकू उत्पादों की पैकिंग के 85 फीसदी भाग पर सचित्र चेतावनी के सरकार के प्रस्ताव को काफी कठोर करार देते हुए सिफारिश की थी कि इसके आकार को 50 फीसदी होना चाहिए। समिति के इस रुख की सांसदों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कड़ी आलोचना की थी। लोकसभा को सौंपी रिपोर्ट में समिति के अध्यक्ष दिलीप गांधी ने सिफारिशों का समर्थन करते हुए कहा कि चेतावनी के मौजूदा आकार 40 फीसदी को बढाकर 50 फीसदी किया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय से कहा था कि उसके कानूनी अधिकारी संसदीय समिति की सिफारिशों की समीक्षा कर रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि नियमों के तहत एक अप्रैल से निर्मित होने वाले सभी तम्बाकू उत्पाद में बडे आकार वाली सचित्र चेतावनी होगी।
Leave a comment