Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की अंतिरम जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। चुनाव के समय प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने रिहाई की मांग की है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ED)इसका विरोध किया है। ईडी ने कहा कि अगर चुनाव प्रचार के लिए किसी नेता को रिहाई दी जाएगी,तो इससे गलत परंपरा स्थापित होगी। सुप्रीम कोर्ट आज इस पर सुनवाई कर सकता है।
इसके साथ ही ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा पेश कर दिया है। हलफनामे मेंईडी ने कहा कि चुनाव प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है, न ही संवैधानिक अधिकार और न ही कानूनी अधिकार है। किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले ही वह चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार ही क्यों ना हो।
चुनाव की आड़ में अपराध करने और जांच से बचने का मौका मिलेगा-ED
ईडी ने कहा कि अंतरिम जमानत से एक मिसाल कायम होगी, जिससे सभी आरोपी राजनेताओं को चुनाव की आड़ में अपराध करने और जांच से बचने का मौका मिलेगा। राजनेताओं ने न्यायिक हिरासत में चुनाव लड़ा है और कुछ ने जीत भी हासिल की है, लेकिन उन्हें इस आधार पर कभी अंतरिम जमानत नहीं दी गई।
सुप्रीम कोर्ट में आ हो सकती है सुनवाई
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट मे आज सुनवाई। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा था कि वह चुनावों के कारण अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकता है।
Leave a comment